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विवाहिता की हत्या में ससुरालियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता अमरोहा बेटी को जन्म देने पर विवाहिता का गला दबाकर हत्या किए जाने वाले तीन ससुरालियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर छह लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ससुरालिया विवाहिता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे। सभी आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 May 2019 11:16 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 11:16 PM (IST)
विवाहिता की हत्या में ससुरालियों को उम्रकैद
विवाहिता की हत्या में ससुरालियों को उम्रकैद

अमरोहा : बेटी को जन्म देने पर विवाहिता का गला दबाकर हत्या करने में तीन ससुरालियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर छह लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ससुराली विवाहिता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे। सभी आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे।

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यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा राजपूत का है। यहां रहने वाले जयप्रकाश के बेटे अजयपाल की शादी तीन मार्च, 14 को मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव नादनौर निवासी ब्रह्मपाल सिंह की बेटी भागवती के साथ हुई। आरोप है शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं ससुराल में भागवती से कह दिया गया था कि यदि उसे पहली संतान बेटी हुई तो हत्या कर दी जाएगी।

चार फरवरी, 16 की सुबह भागवती ने बेटी को जन्म दिया। उसी दिन ससुरालियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या के साथ ही बेटी को जन्म देने पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर पति अजयपाल, ससुर जयप्रकाश तथा सास आभावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बाद में वह जमानत पर छूट आए। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। बुधवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने बताया अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर छह लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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