अमरोहा में जनसेवा केंद्र संचालक नहीं कर पाएंगे मनमानी
अब जनसेवा केंद्र संचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। प्रशासन इस पर अंकुश लगाया जाएगा। केंद्र से राशनकार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा संचालकों को रखना होगा। उकभी भी नसे यह जानकारी अफसर मांग सकते हैं। इसके अलावा आवेदनकर्ता से अवैध वसूली नहीं होगी। अगर शिकायत मिली तो डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी कार्रवाई करेगी। ई-ड्रिस्ट्रिक मैनेजर की भी मामले में जिम्मेदारी तय होगी।
जागरण संवाददाता, अमरोहा: अब जनसेवा केंद्र संचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। प्रशासन इस पर अंकुश लगाया जाएगा। केंद्र से राशनकार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा संचालकों को रखना होगा। उकभी भी नसे यह जानकारी अफसर मांग सकते हैं। इसके अलावा आवेदनकर्ता से अवैध वसूली नहीं होगी। अगर शिकायत मिली तो डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी कार्रवाई करेगी। ई-ड्रिस्ट्रिक मैनेजर की भी मामले में जिम्मेदारी तय होगी।
राशन कार्ड को लेकर शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आवेदकों को निकाय, ब्लाक व पूर्ति विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब कोई भी युवक जनसेवा केंद्र से आनलाइन आवेदन करेगा तो वह सीधे डीएसओ की लागिन पर खुलेगा। इसके बाद आवेदन ईओ व बीडीओ को आनलाइन भेजा जाएगा। अब तक यह व्यवस्था आफलाइन थी। इससे आवेदक परेशान होते थे। कई-कई महीने तक इधर-उधर भटकते रहते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बता दें कि जिले में करीब 350 जनसेवा केंद्र संचालक हैं। नई व्यवस्था के अनुसार उनको भी आवेदक का पूरा रिकार्ड अपने पास रखना पड़ेगा। किसी भी समय उनसे यह तलब किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदनकर्ताओं से अधिक वसूली भी संचालक नहीं करेंगे। गौरतलब है कि कई मामलों में अवैध वसूली की शिकायतें आती रहती हैं, इसी के चलते ये सख्ती की जा रही है। वर्जन
शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। सात दिन के अंदर ही आवेदन की जांच पूरी होगी। आनलाइन ही जांच रिपोर्ट ईओ व बीडीओ उपलब्ध कराएंगे। अवैध वसूली पर जनसेवा केंद्र संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
पूरन सिंह चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी