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आइपीसी में होगी शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई : एएसपी

गजरौला अवैध शराब का धंधा बंद नहीं होने की एक वजह प्रभावी कार्रवाई नहीं होना भी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 12:11 AM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 06:03 AM (IST)
आइपीसी में होगी शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई : एएसपी
आइपीसी में होगी शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई : एएसपी

गजरौला : अवैध शराब का धंधा बंद नहीं होने की एक वजह प्रभावी कार्रवाई नहीं होना भी है। मसलन अवैध शराब में पकड़े जाने पर आरोपित जेल की सलाखों में नहीं पहुंच पाते, बाहर से बाहर ही छूट जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई दफा 60 नहीं बल्कि आइपीसी में की जाएगी, जिसमें दस साल तक की सजा का प्रावधान भी है।

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यह बात सोमवार को स्वयं एएसपी अजय प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने अवैध शराब की बढ़ती शिकायतों के बावजूद धंधा बंद नहीं होने पर हैरत जताते हुए कहा कि इसकी एक वजह थाना पुलिस व आबकारी विभाग के स्तर से हल्की कार्रवाई करना भी है। यह हल्की कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत दफा 60 में की जाती है, जो सामान्य होने की वजह से आरोपित लोग बाहर से बाहर ही छूट जाते हैं, इसलिए उनके मन में अवैध काम करने पर भय पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जनपद के सभी थाना पुलिस को अवैध शराब में पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ आइपीसी की दफा 272 व 273 में मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने को कहा गया है। इन धाराओं में बंद करने पर आरोपित का जमानत आसानी से नहीं मिल पाएगी। वहीं दोष सिद्ध होने पर दस साल की सजा का भी प्रावधान है। यदि थाना पुलिस 60 में कार्रवाई करती है तो उसकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए विभागीय गोपनीय जांच कराई जाएगी।


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