सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के गैर जमानती वारंट
हसनपुर: वर्ष 2010 में थाना आदमपुर में दर्ज कराए मुकदमे में साक्ष्य देने के लिए अदालत में हाजिर
हसनपुर: वर्ष 2010 में थाना आदमपुर में दर्ज कराए मुकदमे में साक्ष्य देने के लिए अदालत में हाजिर न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। हरिशंकर ¨सह सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कानपुर मंडल कानपुर ने मुकदमा अपराध संख्या 146/2010 धारा 7/16 पीएफ एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराया था। सरकार बनाम यशवीर के इस मामले में वह वर्ष 2010 से साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। जिसकी वजह से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हसनपुर दीपक मिश्र ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरिशंकर ¨सह के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर को पत्र जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख दो सितंबर 2018 जारी की गई है।