भाई के हत्यारे को उम्रकैद, दस हजार जुर्माना लगाया
अमरोहा पेड़ काटने के विवाद में छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अमरोहा: पेड़ काटने के विवाद में छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने वाले भाई को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाकर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि उसकी पत्नी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
रिश्तों के कत्ल की यह घटना 7 जुलाई 2014 को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव नूरपुर खुर्द में हुई थी। यहां पर मुकुलराज का परिवार रहता है। 7 जुलाई को उनका छोटा बेटा पवन घर के आंगन में खड़े पेड़ को काट रहा था। उसी दौरान बड़े बेटे चमनपाल व उसकी पत्नी मालती ने वहां आकर विरोध किया। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। चमनपाल ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई पवन की हत्या कर दी थी।
मौके से भागने की कोशिश कर रहे चमनपाल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जबकि मालती फरार हो गई। इस मामले में मृतक की मां कृष्णा देवी की तहरीर पर पति-पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चमनपाल को जेल भेज दिया। बाद में मालती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मालती जमानत पर रिहा हो गई लेकिन, चमनपाल जेल में ही था। यह मुकदमा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) तृप्ता चौधरी की अदालत में चल रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने दोषी को सख्त सजा देने की पैरवी की।
गुरुवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया तथा चमनपाल को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में मालती को बरी कर दिया। अदालत ने चमनपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।