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पत्नी की गवाही पर पति को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता अमरोहा प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग को

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Aug 2022 12:19 AM (IST)Updated: Fri, 26 Aug 2022 12:19 AM (IST)
पत्नी की गवाही पर पति को पांच साल की कैद
पत्नी की गवाही पर पति को पांच साल की कैद

पत्नी की गवाही पर पति को पांच साल की कैद

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जेएनएन, अमरोहा: प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग को गांव का ही युवक घर से ले गया था। शादी करने के बाद अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। तीन बच्चों के माता-पिता भी हैं। परंतु उस समय नाबालिग के पिता की तहरीर पर दर्ज अभियोग पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सात साल बाद पति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पत्नी ने भी अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि उसे बहला-फुसला कर ले गए थे, लेकिन अब हमने शादी कर ली है।

मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 21 जुलाई 2016 को गांव का युवक उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर से लापता होने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं किशोरी के पिता ने आरोपित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने एक महीना बाद दोनों को बरामद कर लिया था। पति को जेल भेज दिया था। परंतु नाबालिग पत्नी ने स्वजन के साथ जाने के बजाए पति के घर जाने की इच्छा जताई थी। बाद में आरोपित पति जमानत पर जेल से छूट आया था। किशोरी के पिता लगातार मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इस दौरान अदालत में पत्नी ने बयान दर्ज कराए थे कि घटना के समय वह नाबालिग थी तथा उसे बहला-फुसला कर घर ले जाया गया था। यह भी कहा था कि अब हमने शादी कर ली है तथा साथ ही रहना चाहते हैं। अब यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पाक्सो एक्ट प्रथम) डा कपिला राघव की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। अदालत ने इस मामले में नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने का दोषी करार देते हुए पति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पति को जेल भेज दिया गया है।


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