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नकली दवा बेचने पर चार मेडिकल लाइसेंस निरस्त

अमरोहा: औषधि विभाग ने नकली दवा बेचने पर शहर के चार प्रमुख मेडिकल संचालकों के खिलाफ बड

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 11:11 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 11:11 PM (IST)
नकली दवा बेचने पर चार मेडिकल लाइसेंस निरस्त
नकली दवा बेचने पर चार मेडिकल लाइसेंस निरस्त

अमरोहा: औषधि विभाग ने नकली दवा बेचने पर शहर के चार प्रमुख मेडिकल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में गुडसेफ-200 दवा का नमूना नकली पाए जाने पर विभाग ने चारों मेडिकल के लाइसेंस निरस्त कर दिए, जबकि मेडिकल संचालकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मची है।

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बता दें कि विगत मार्च माह में औषधि विभाग ने हसनपुर व संभल में संयुक्त कार्रवाई करके तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की संदिग्ध दवाओं को जब्त किया था। इस प्रकरण में चार लोग भेजे गए थे। चारों की जनपद एवं हाईकोर्ट से जमानत तक खारिज हो चुकी है। उसी दौरान टीम ने शहर के न्यू इण्डिया मेडिकल स्टोर चौराहा मण्डी चौब, एके ड्रग हाउस नगर पालिका के सामने, जय साईं मेडिकल स्टोर कैलसा रोड बाईपास तथा आजम मेडिकल स्टोर मुहल्ला दानिशमंदान के यहां भी छापा मारा था। टीम ने चारों फर्मो से गुडसेफ-200 के नमूने लेकर जांच एवं विश्लेषण हेतु राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ को भेजे थे। जांच रिपोर्ट में चारों नमूने स्पूरियस यानि कि नकली घोषित किए गए हैं। विभाग द्वारा मांगे जाने पर चारों मेडिकल संचालकों द्वारा कोई क्रय-विक्रय बिल भी नहीं दिखाया। लिहाजा चारों मेडिकल संचालकों को नकली दवा बेचने का दोषी पाते उनके मेडिकल लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मेडिकल संचालकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। नकली दवा बेचने पर चार मेडिकल संचालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में दवा के नमूने नकली पाए गए हैं। उक्त चारों मेडिकल संचालकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। विभाग की ओर से छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। राजेश कुमार, औषधि निरीक्षक, अमरोहा।


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