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नशीले पदार्थ के तस्कर को साढ़े चार साल की कैद

जागरण संवाददाता अमरोहा अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 11:19 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 11:19 PM (IST)
नशीले पदार्थ के तस्कर को साढ़े चार साल की कैद
नशीले पदार्थ के तस्कर को साढ़े चार साल की कैद

अमरोहा : अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चार फरवरी, 09 को नगर कोतवाली में तैनात एसआइ देवेंद्र सिंह धामा अपने साथ सिपाही दिनेश राणा व ब्रह्म सिंह के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक युवक को पकड़ा। उसके पास से 10 किलो डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम राशिद निवासी मुहल्ला दानिशमंदान बताया।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर छूट आया। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए राशिद को दोषी करार दिया। उसे साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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