क्रिकेटर शमी के साथ उनके भाई को कोर्ट से बड़ी राहत, दो नवंबर तक स्टे Amroha News
क्रिकेटर मोहम्मद शमी व उनके भाई हसीब अहमद को घरेलू उत्पीडऩ व छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोलकाता की अदालत ने उन्हें 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
अमरोहा, जेएनएन। क्रिकेटर मोहम्मद शमी व उनके भाई हसीब अहमद को घरेलू उत्पीडऩ व छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोलकाता की अदालत ने शमी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दोनों भाइयों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। सोमवार को कोलकाता की ही अदालत ने दोनों को दो नवंबर तक का स्टे दिया है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी व उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच बीते साल मार्च से विवाद चल रहा है, तभी से हसीन जहां बेटी आइरा शमी के साथ पति से अलग कोलकाता में रह रही हैैं। उन्होंने पति शमी व परिजनों पर दहेज उत्पीडऩ व जेठ हसीब अहमद पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोलकाता के अलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कोलकाता पुलिस ने विवेचना के बाद केवल शमी के खिलाफ घरेलू उत्पीडऩ व हसीब के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान मोहम्मद शमी व उनके भाई अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। बीते पांच सितंबर को कोलकाता अदालत ने क्रिकेटर व उनके भाई को 15 दिन के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था। उस समय शमी टीम के साथ वेस्टइंडीज में टेस्ट मैच खेल रहे थे। इस मामले में शमी के अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे की अपील की थी। लिहाजा सोमवार को अदालत ने शमी व उनके भाई को सरेंडर मामले में स्टे जारी किया है। दोनों भाइयों को दो नवंबर तक की मोहलत दी है। इस मामले में शमी के भाई हसीब अहमद ने बताया कि अदालत से उन्हें दो नवंबर तक स्टे मिला है।