306 वाहनों का रद्द होगा पंजीयन नंबर
अमेठी : अगर आप दो या चार पहिया वाहन चलाते है और वह 15 वर्ष पुरानी हो गई है तो एआरटीअ
अमेठी : अगर आप दो या चार पहिया वाहन चलाते है और वह 15 वर्ष पुरानी हो गई है तो एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर तत्काल दोबारा पंजीकरण करायें। अन्यथा की स्थिति में पुरानी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
पंजीयन रद्द होने के बाद पुराने वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे।
परिवहन महकमा निजी चार पहिया व दो पहिया वाहनों का वन टाइम टैक्स वसूलता है, जो 15 वर्ष तक के लिए वैद्य माना जाता है। जिले में दर्ज दूसरे राज्य की कुल 306 वाहनों की वैद्यता समाप्त हो गई है, पंजीयन समाप्त वाहनों की लिस्ट में 107 चार पहिया व 199 दो पहिया वाहन शामिल है। इन वाहनों के स्वामियों ने अगर एक माह के भीतर एआरटीओ कार्यालय वाहन समेत पहुंच दोबारा पंजीकरण नहीं कराते है तो परिहवन महकमा एक माह बाद 15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा। इस बाबत एआरटीओ प्रशासन एलबी सिंह ने बताया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। ऐसे वाहनों का फिटनेस जांच करने के बाद ही दोबारा पंजीकरण किया जाएगा।