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आनलाइन जारी होगा हैसियत प्रमाण पत्र

अमेठी : शासन हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 12:05 AM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 12:05 AM (IST)
आनलाइन जारी होगा हैसियत प्रमाण पत्र
आनलाइन जारी होगा हैसियत प्रमाण पत्र

अमेठी : शासन हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।

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हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की इकाई जिला होगी। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक तहसीलों में संपत्ति है, तो जनपद में जिलाधिकारी सभी तहसीलों से आख्या प्राप्त कर जनपद स्तर से एकीकृत हैसियत प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अलग-अलग जनपदों के लिए प्रत्येक जनपद से अलग-अलग हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता तिथि दो वर्ष की होगी। प्रमाण पत्र के लिए हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शायी जाती है, तो वह धनराशि आवेदन के दिनाक से कम से कम तीन महीने बैंक में जमा करानी होगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि अचल संपत्ति और चल संपत्ति का मूल्याकन दो-एक का होना चाहिए। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क सौ रुपये लगेगा। इसके लिए जनसुविधा केंद्र के संचालक को दस रुपये अतिरिक्त देय होगा। डीएम एसडीएम और तहसीलदार के यूजर आईडी मेल पर यथासंभव उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में अग्रसारित किया जाएगा। तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक की ओर किए गए सिग्नेचर आख्या का विवरण उसकी स्कैन की गई प्रतिलिपि वेबसाइट पर अपलोड कराएगा। यदि किसी स्तर पर निचले स्तर पर आपत्ति होगी तो उसका निस्तारण पाच दिवस में होगा। डीएम शकुंतला गौतम ने बताया कि प्रमुख सचिव का आदेश मिला है। अपर जिलाधिकारी को आदेश के पालन का निर्देश दिया गया है।


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