सपा नेता ने शस्त्र लाइसेंस के लिए तैयार की कूटरचित रिपोर्ट, मुकदमा
अमेठी सपा नेता पर संग्रामपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
अमेठी : सपा नेता पर संग्रामपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उन पर शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र पर कूटरचित रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। उन्होंने थाने की मुहर तैयार कर रिपोर्ट में संग्रामपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक का फर्जी हस्ताक्षर भी बनाया। संस्तुति एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत कर दी।
तहरीर के अनुसार संग्रामपुर थाना के रामगढ़ निवासी अमरेंद्र सिंह पिटू ने पिछले साल 23 नवंबर को शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया था। 28 दिसंबर को जो रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की गई, उसमें पूर्व प्रभारी निरीक्षक अंगद सिंह का हस्ताक्षर वहां पहले से मौजूद दस्तावेजों पर हुए दस्तखत मेल नहीं खाया। शक होने पर एसडीएम संजीव मौर्य ने एसपी को जांच के लिए पत्र लिखा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी अमेठी ने प्रकरण की जांच की। उन्होंने एसपी को सपा नेता द्वारा एसडीएम कार्यालय में दाखिल की गई रिपोर्ट को
कूटरचित होने, उस पर प्रभारी निरीक्षक का फर्जी हस्ताक्षर करने आदि की आख्या भेजकर अमरेंद्र सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की अनुमति मांगी। सीओ की रिपोर्ट पर एसपी ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। उसके बाद प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह की तहरीर पर सपा नेता के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक अमेठी विनोद सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि अमरेंद्र सिंह संग्रामपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसने फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय में पेश किया है। रिपोर्ट और हस्ताक्षर देखने पर शंका हुई तो एसपी को जांच के लिए पत्र लिखा गया था।