बिजली चोरी के आरोपित को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम कोर्ट) ने बिजली चोरी के आरोपित को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
अंबेडकरनगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम कोर्ट) ने बिजली चोरी के आरोपित को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 97 लाख 95 हजार 513 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपित को नौ माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
अलीगंज थाना क्षेत्र के आसोपुर स्थित रंगाई धागा फैक्ट्री के मालिक अंसार हुसैन के मिल पर गत 16 फरवरी 2010 को जांच करने पहुंचे प्रभारी प्रवर्तन दल फै•ाबाद जंगबहादुर को बिजली भार 615 हार्स पॉवर का दिखाया गया। वहां लगे मेन मीटर व आउटडोर मीटर को चेक किया गया तो दोनों मीटर की सील क्षतिग्रस्त थी। उपभोक्ता मीटर के साथ छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से विद्युत उपभोग करता मिला। निर्धारित समन शुल्क की मांग करने पर आरोपित ने चेक दिया, जो डिसऑनर हो गया। उपभोक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।