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जानलेवा हमले के आरोपितों को सश्रम कारावास

को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर स्थित अन्नू सेवा आश्रम पर राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाईपुर निवासी देवनाथ वर्मा को 26 जून 200

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 09:32 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 09:32 PM (IST)
जानलेवा हमले के आरोपितों को सश्रम कारावास
जानलेवा हमले के आरोपितों को सश्रम कारावास

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपितों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर स्थित अन्नू सेवा आश्रम पर राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाइपुर निवासी देवनाथ वर्मा को 26 जून 2008 को गोली मार कर घायल कर दिया गया। पीड़ित पत्नी शशि वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने जलालपुर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी निवासी सोनू उर्फ मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इसराइल उर्फ शाहिल, नहबिया निवासी मनोज कुमार चौहान व बब्लू उर्फ अब्दुल हक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपित मोहम्मद इसराइल उर्फ शाहिल की मौत हो गई। न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों पर आरोप सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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