खटारा सरकारी वाहनों पर अफसर करते सफर
अंबेडकरनगर : यातायात नियमों के पालन का राग अलापने वाली सरकारी मशीनरी के अधिकारी ही
अंबेडकरनगर : यातायात नियमों के पालन का राग अलापने वाली सरकारी मशीनरी के अधिकारी ही खुलेआम खिलवाड़ करते नजर आते हैं। परिवहन विभाग के नियमानुसार 15 साल पुराने वाहनों का दोबारा पंजीयन कराना जरूरी होता है। यही नहीं वजूद में नहीं रह गए वाहनों का पंजीयन निरस्त करान भी अनिवार्य है। इससे इतर ऐसे वाहनों का नियमित फिटनेस भी जरूरी है। हालांकि सरकारी वाहनों के अलावा विभागों में अनुबंधित वाहनों का भी फिटनेस कराए जाने से वाहन स्वामी गुरेज करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने सरकारी तथा गैर सरकारी ऐसे वाहन संचालकों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आगाह किया गया है कि नियमों का समय रहते पालन करें वरना पकड़े जाने पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के मुताबिक ऐसे वाहन जो कि हादसों में जल गए, सड़ गए, क्षतिग्रस्त हो गए, चोरी हो गए अथवा कबाड़ में बेच दिए गए हैं। ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त कराना अनिवार्य है। इससे उनके वाहन के पंजीयन पर किसी प्रकार की गड़बड़ी किए जाने पर अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए विभाग के समक्ष संबंधित वाहनों के अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। वहीं प्रयोग लायक ऐसे वाहन जिनके पंजीयन की अवधि 15 वर्ष पूरी हो चुकी है, इनका पंजीयन दोबारा कराना होगा। खास बात है कि बगैर फिटनेस के संचालित वाहनों का 50 रुपये प्रतिदिन और टैक्स समाप्ति की तिथि के बाद पांच फीसदी की दर से अर्थदंड लगाया जाता है। बताते चलें कि वाहनों का दोबारा पंजीयन कराने के साथ ही टैक्स, फिटनेस, बीमा तथा प्रदूषण के कागजात दुरुस्त होने चाहिए। हालांकि जनपद में सरकारी सभी वाहनों का बीमा, फिटनेस तथा दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया है। खटारा वाहनों पर हादसों के बीच सफर करते अधिकारी परिवहन विभाग के नियमों का माखौल उड़ा रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी केएन ¨सह ने बताया कि चे¨कग के दौरान उक्त मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले सभी सरकारी तथा गैर सरकारी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई तय की जाएगी।