तेजाब फेंका तो मिलेगी सख्त सजा
अंबेडकरनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सीएचसी टांडा में एसिड अटैक विषय
अंबेडकरनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सीएचसी टांडा में एसिड अटैक विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव आलोक कुमार ¨सह ने बताया कि एसिड अटैक रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एसिड बिक्री को रेग्युलेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून में बदलाव के तहत एसिड अटैक के दोषियों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एसिड अटैक मामलों में पहले के कानून के मुताबिक आईपीसी में अलग से कोई प्राविधान नहीं था। अब एसिड अटैक को रोकने के लिए नए कानून के तहत जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने आईपीसी में नए कानूनी प्राविधान किया गया है। नए प्रावधान के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरे पर एसिड से हमला कर शरीर का अंग खराब करता है। तो ऐसे शख्स को दोष साबित होने पर कम से कम 10 वर्ष की कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मई को जारी निर्देशों के अनुसार एसिड अटैक पीड़िता को इलाज और पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी प्राविधान है। इसे दो अक्टूबर तक पूरे देश मे लागू करने के लिए कहा गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि एसिड पीड़ित व्यक्ति को एसिड अटैक वाली जगह का कम से कम 45 मिनट अथवा जब तक एसिड की जलन समाप्त न हो जाये तब तक उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए तथा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाना चाहिए। शिविर में तहसीलदार सुदामा वर्मा, अधिवक्ता रामचंद्र वर्मा, थानाध्यक्ष आलीगंज वीरेंद्र राय, आरएन भारती, ममता, शांति राव, अर्चना वर्मा, सन्ना आजमी, नम्रता, नंदलाल, सुरजीत ¨सह, अनिल चौधरी, राजकुमार, मुकेश ¨सह, विनोद कुमार वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, हरीश मोहन, पंकज नायक आदि मौजूद रहे।