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बेटियों के हाथ पीले कर खुशी से भेजा ससुराल

विकासखंड जहांगीरगंज परिसर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 12 जोडे परिणय बंधन में बंधे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 10:50 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 10:50 PM (IST)
बेटियों के हाथ पीले कर खुशी से भेजा ससुराल
बेटियों के हाथ पीले कर खुशी से भेजा ससुराल

अंबेडकरनगर : विकासखंड जहांगीरगंज परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 12 जोड़े एकदूजे के हुए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक त्रिवेणी राम ने वर-वधू को उपहार सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज के निचले पायदान पर आने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। गरीब परिवार के लड़कियों की शादी में अब कोई अड़चन आने वाली नहीं है। भाजपा नेता यमुना प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 35 हजार नगद, कन्या को 10 हजार का सामान सरकार दे रही है। बरातियों का भव्य स्वागत करने के साथ लजीज भोजन कराया गया। रीति रिवाज के साथ शादी कार्यक्रम कराया गया। यहां भाजपा नेता अभय सिंह, सुधीर त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी आरके चौरसिया, एडीओ समाज कल्याण चंद्रभूषण, एडीओ पंचायत रवि प्रकाश श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र प्रजापति, अवनीश यादव, उपेंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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बराती मिला कोरोना संक्रमित : सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर डॉ. किरण शर्मा के नेतृत्व में कोरोना की जांच कैंप लगाया गया। इसमें 74 लोगों की जांच की गई। रफीगंज निवासी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे ब्लॉक मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। चिकित्सकों ने उसे 14 दिन होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी।

पति व सास-ससुर को आठ साल की सजा

अंबेडकरनगर : फास्ट ट्रैक (प्रथम) कोर्ट ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के आरोपित पति व सास-ससुर को आठ साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं अदा करने पर आरोपितों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जहांगीरगंज थानाक्षेत्र के हाजीपुर निवासी सुभाष का विवाह आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पियरिया निवासिनी आराधना के साथ हुआ था। शादी के बाद विवाहिता के पति समेत ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। वर्ष 2015 में विवाहिता को उसके ससुराल वाले घर में बंद करके आग लगा दिया। इससे वह जलकर मर गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पति, सास सावित्री देवी, ससुर दीनानाथ व ननद मालती के विरूद्ध पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने पति, सास व ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप सिंह ने गवाहों को न्यायालय पर परिलक्षित कराते हुए आरोपितों को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने पति सुभाष, सास सावित्री देवी व ससुर दीनानाथ पर आरोप सिद्ध पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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