हत्यारोपी दंपती को आजीवन कारावास
अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) अर¨वद कुमार ¨सह ने भाई के ह
अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) अर¨वद कुमार ¨सह ने भाई के हत्यारोपी भाई व उसकी पत्नी को आजीवन कारावास व 32-32 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अहिरौली थाना क्षेत्र के केवारी में संपति विवाद को लेकर रामसंवारे पुत्र स्व. मुरली राजभर व उनकी पत्नी रामकुमारी को गत नौ मार्च 2010 को रामसंवारे के भाई राम¨सगर व उसकी पत्नी विद्या ने मिलकर कुल्हाड़ी व बांस के टुकड़े से मारे-पीटे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में राम संवारे की मौत हो गई। पीड़ित प्रह्लाद की तहरीर पर पुलिस ने हत्या व जानलेवा हमले का मुकदमा आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों को न्यायालय में पेश कर आरोपियों को सजा दिए जाने के पक्ष में जिरह व तर्क प्रस्तुत किया। एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश चंद्र वर्मा ने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में पेश कर आरोपी दंपती को सजा दिए जाने के पक्ष में जिरह व तर्क प्रस्तुत किया। इसके उपरांत न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध करते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।