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सगे भाइयों समेत पिता को आजीवन कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने हत्या के

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 12:18 AM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 12:18 AM (IST)
सगे भाइयों समेत पिता को आजीवन कारावास
सगे भाइयों समेत पिता को आजीवन कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने हत्या के आरोपित दो सगे भाइयों सहित पिता को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है।

मालीपुर थाना क्षेत्र के करमिसिरपुर निवासी अशोक कुमार यादव पुत्र जीतलाल यादव एक फरवरी 2014 की शाम को घर से बताकर निकला कि वह जलालपुर थाना क्षेत्र के वसिया में दावत खाने जा रहा है। देर रात्रि को जब वह वापस नहीं आया तो भाई ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल बंद था। अगले दिन सुबह सूचना मिली कि उसकी लाश वसिया गांव में पेड़ से लटका हुआ है। पीड़ित भाई महेंद्र कुमार यादव जब वहां पहुंचे तो उसके शव नायलॉन की रस्सी से लटका मिला। पीड़ित भाई की तहरीर पर जलालपुर थाने में हत्या का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान जलालपुर थाना क्षेत्र के वसिया निवासी बृजराज यादव पुत्र बलभद्र, राजनरायन यादव व रूपनरायन यादव पुत्र बृजराज यादव का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेशचंद्र वर्मा ने गवाहों को न्यायालय में पेश कर आरोपियों को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों पर हत्या का आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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