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पॉलीथिन प्रयोग पर जुर्माना संग होगी सजा

अंबेडकरनगर : शासन की मंशा के अनुसार 15 जुलाई से पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री तथा भंडारण

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 10:45 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 10:45 PM (IST)
पॉलीथिन प्रयोग पर जुर्माना संग होगी सजा
पॉलीथिन प्रयोग पर जुर्माना संग होगी सजा

अंबेडकरनगर : शासन की मंशा के अनुसार 15 जुलाई से पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर जिला अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पॉलीथिन के प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाते हुए बताया कि इसका प्रयोग करने पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान किया गया है। डीएम ने कहा कि आज से कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेगा साथ ही इसके लिए अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरुक भी करेगा।

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शपथ ग्रहण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्लास्टिक तथा अन्य जीव अनाशित पूरा कचरा अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अधिनियम में कई संशोधन करते हुए उसके प्राविधानों को और भी कठोर तथा प्रभावी बनाया गया है। बताया कि जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाली पॉलिथीन के उत्पादों को निस्तारित करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से राज्य सरकार पर अनावश्यक रुप से वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। पॉलिथीन जैसे उत्पादों से पर्यावरण को क्षेत्र पहुंचने, अतिरिक्त भराव क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमा होने, तालाबों, नदियों, वनों तथा प्राकृतिक स्थानों के प्रदूषित होने तथा मानव जीवन, पशुओं, जीव जंतुओं आदि को होने वाली हानि को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने तथा दंडित किए जाने के लिए इस अधिनियम को संशोधित कर अध्यादेश लाया गया है। जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के थैले पॉलिथीन, नायलान तथा थर्माकोल के प्रयोग तथा उसके निर्माण, विक्रय, वितरण, पैके¨जग, भंडारण, परिवहन, आयात तथा निर्यात आदि को भी चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित एवं भी नियमित किए जाने का प्रावधान किया गया है। डीएम ने बताया कि पॉलीथिन, प्लास्टिक, थर्माकोल के चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार 15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलीथिन प्रतिबंधित की जा रही है। दूसरा चरण 15 अगस्त से शुरू होगा, इसमें प्लास्टिक व थर्माकोल के कप, प्लेट, गिलास प्रतिबंधित किए जाएंगे। इसके बाद दो अक्टूबर से सभी प्रकार के डिस्पोजल पॉलीबैग पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन नगरी निकाय पुलिस तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापा मारने वाली टीम मौके पर ही जुर्माना भी वसूल सकेगी तथा आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा इसको बेचने तथा बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब इसको बनाने में बेचने पर एक वर्ष की कैद तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शपथ ग्रहण में अपर जिलाधिकारी गिरिजेश त्यागी जिला पूर्ति अधिकारी नीलेश उत्पल समेत सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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-पॉलीथिन पाबंदी को बनाना होगा जनआंदोलन-

संसू, जलालपुर : शासनादेश के क्रम में पालिकाध्यक्ष फरजाना खातून व अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ¨सह ने व्यापारियों व नागरिकों के बीच बैठक कर खुलेआम पालीथिन के चलन को रोकने के लिए आपसी आंदोलन के रूप में मन बनाने की अपील की। पालीथिन के चलते नालों के चोक होने, पशुओं की मौत एवं पालीथिन में गर्म पदार्थ पीने से जानलेवा बीमारियों समेत कई मुद्दों को इंगित करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ¨सह ने कहा कि अर्से से हो रहे पालीथिन के प्रयोग पर अंकुश स्वयं की ही भावना से लग सकता है। इसके लिए हम सभी को मन बनाना पड़ेगा। आलोक ¨सह ने बताया कि नगर में कुल पंजीकृत 873 दुकानें है। इसमें 221 सड़कों के किनारे की है। पालीथिन रोके जाने की कड़ी में अब तक 148 लोगों को नोटिस दिए जाने की जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी ने कहा कि अब तक पंजीकृत चार हजार के करीब नागरिकों को प्रत्येक शाम पालीथिन रोकने के निवेदन के साथ एसएमएस भी जाता रहेगा। 50 माइक्रोन से कम वाली पालीथिन के रोक की बात हो या डिस्पोजल थर्माकोल की सामाग्री दो अक्टूबर से पहले हर हाल में इसके चलन को बंद कर देने संबंधी शासनादेश को भी ईओ ने पढ़कर सुनाया। नगर पालिका अध्यक्ष फरजाना खातून ने कहा कि पालीथिन रोकने का अभियान रविवार से ही शुरू कर दिया गया है।


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