पत्नी व पुत्र को गुजारा भत्ता देने का आदेश
अंबेडकरनगर : प्रधान न्यायाधीश परिवार महेंद्र ¨सह ने पीड़ित पत्नी को दो हजार व उसके पुत्र
अंबेडकरनगर : प्रधान न्यायाधीश परिवार महेंद्र ¨सह ने पीड़ित पत्नी को दो हजार व उसके पुत्र को 1500 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। टांडा कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी मोहम्मद गुरफान का निकाह जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के नई बाजार जहांगीरगंज निवासिनी फिरदौस फात्मा पुत्री मोहम्मद समी के साथ हुआ था। निकाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। गत 26 अप्रैल 2013 को विवाहिता के ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी न होने पर पिटाई कर घर से पांच वर्षीय पुत्र के साथ निकाल दिए। तब से वह अपने पुत्र के साथ पिता के घर रह रही रही है। पीड़ित महिला का गुजर बसर न होने के कारण वह पारिवारिक न्यायालय में अपने पति के विरुद्ध गुजारे भत्ते का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता दिलीप यादव व फरहत अंबरी रीशा के माध्यम से दिया। प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पीड़ित महिला व उसके नाबालिग पुत्र को पति द्वारा प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।