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अस्थाई पटाखा दुकान लगाने को आए 55 दुकानदार

पटाखा कारोबार सुस्त पड़ा है। दीपावली पर अस्थाई दुकानें लगाने के लिए खुदरा दुकानदारों के यहां व्यवस्था का जायजा अधिकारियों ने लिया। आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 09:30 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 09:30 PM (IST)
अस्थाई पटाखा दुकान लगाने को आए 55 दुकानदार
अस्थाई पटाखा दुकान लगाने को आए 55 दुकानदार

अंबेडकरनगर: पटाखा कारोबार सुस्त पड़ा है। दीपावली पर अस्थाई दुकानें लगाने के लिए खुदरा दुकानदार बामुश्किल सामने आ रहे हैं। अभी तक महज 55 दुकानदारों ने अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। वहीं प्रशासन ने एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया है।

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शासन ने टिनशेड या पक्के खुले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। दीवाली महज तीन दिनों बाद है। लेकिन पटाखे की दुकान लगाने को लेकर व्यवसाइयों का रुझान न के बराबर है। इसके पीछे आर्थिक मंदी के साथ प्रशासनिक कड़ाई को महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। पिछले वर्ष करीब 200 लोगों ने अस्थाई पटाखे की दुकानें लगाने के लिए आवेदन किया था। जांच-पड़ताल के बाद इनमें से 150 को लाइसेंस भी जारी किया गया था। गत वर्ष दीवाली पर करीब दो करोड़ का पटाखे का कारोबार हुआ था। लेकिन इस साल तस्वीर उल्टी है। दीपावली तीन दिन दूर है और पूरे जिले में महज 55 दुकानदारों ने ही अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में दुकान लगाने के लिए 10, टांडा में 15, भीटी में 10, जलालपुर में 15 और आलापुर तहसील क्षेत्र में 10 आवेदन ही आए हैं। पुलिस विभाग से इनका सत्यापन कराया जा रहा है।

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ये हैं नियम और शर्तें :

-आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदक एक ही स्थल के लिए आवेदन करेगा।

-जिस व्यक्ति के नाम दुकान का आवंटन होगा, वही दुकान लगा सकेगा।

-50 किग्रा से अधिक आतिशबाजी एक स्थल पर नहीं रखी जाएगी।

-आवासीय परिसर से दूर खुले स्थान पर दुकान लगाई जाएगी।

-एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी दस फीट होनी चाहिए।

-दुकानदार को अग्निश्मन विभाग से एनओसी लेनी होगी।

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चिन्हित स्थलों पर मानक के अनुसार पटाखे की दुकानें लगानी की अनुमति दी जाएगी। अग्निशमन विभाग के साथ दुकानदार को कोविड-19 संबंधी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। निमय तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

अवनीश कुमार मिश्र

अपर पुलिस अधीक्षक

बिक्री स्थलों का किया निरीक्षण: पटाखों की बिक्री के लिए तहसीलवार जगह निर्धारित की गई है। यहां पटाखा बेचने की अनुमति 12 से 14 नवंबर तक ही दी गई है। मंगलवार को अकबरपुर, टांडा, आलापुर और जलालपुर क्षेत्रों में एसडीएम और सीओ की टीम ने पटाखा बिक्री स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां अग्निशमन व्यवस्था का जायजा लिया और टिनशेड में ही दुकानों को लगाने के लिए कहा गया।


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