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मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक के संबंध में जरूरी सूचना, इसे नजरअंदाज न करें Prayagraj News

अगर आप मतदाता हैं और अभी तक आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक नहीं कराए हैं तो सावधान हो जाइए। क्‍योंकि 20 नवंबर तक लिंक नहीं कराया तो मतदान से वंचित हो सकते हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 28 Oct 2019 08:01 AM (IST)Updated: Mon, 28 Oct 2019 08:01 AM (IST)
मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक के संबंध में जरूरी सूचना, इसे नजरअंदाज न करें Prayagraj News
मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक के संबंध में जरूरी सूचना, इसे नजरअंदाज न करें Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। शहर के लोगों के लिए खास सूचना है, इसे नजरअंदाज न करें वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। 20 नवंबर तक हर हाल में अपना आधार कार्ड मतदाता सूची से लिंक करा लें। ऐसा न करने पर आपका नाम मतदाता सूची से कट सकता है।

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बीएलओ आधार कार्ड लेकर नाम का सत्यापन कर रहे

आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता सूची के सत्यापन में यदि मतदाताओं द्वारा दस्तावेज लिंक कराने में लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में वह मतदान से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में सभी मतदाता अपने आधार कार्ड या अन्य मांगे जाने वाले दस्तावेज को अपने मतदाता सूची के नाम के साथ लिंक करा दें। इसके लिए प्रतापगढ़ जनपद में स्थानीय स्तर पर एसडीएम के निर्देश पर घर-घर बीएलओ पहुंचकर लोगों के आधार कार्ड लेकर उनके नामों का सत्यापन कर रहे हैं। 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी मतदाता का वोटर कार्ड दो जगह से बना है तो उसके खिलाफ एक साल की सजा का प्रावधान है।

फर्जी मतदाताओं पर रोक लगाने की कवायद

चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम को उनके आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए घर-घर बीएलओ पहुंचकर मतदाताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर उसे मतदाता सूची से लिंक करा रहे हैं। इस योजना के पूरा होने के बाद फर्जी मतदाताओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इस कार्य के पूरा होने के बाद लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग-अलग बनने वाली मतदाता सूची एक जगह ही बन जाएगी। इससे मतदाताओं को भी काफी सहूलियत होगी। इस संबंध में एसडीएम पट्टी डीपी सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम हैं, उनका अपने दस्तावेज से लिंक कराने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसा न होने पर ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा।


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