आचार संहिता के उल्लंघन में स्वामी प्रसाद के खिलाफ वारंट
कुशीनगर जिले के पड़रौना थाने में दर्ज आचार संहित उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट ने वारंट जारी किया। इस केस की सुनवाई भी 27 नवंबर को होगी।
प्रयागराज : श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में वारंट जारी हुआ है। हमले के मुकदमे में उन्हें कोर्ट ने चेतावनी भी दी है।
शनिवार को दोनों ही मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान स्वामी प्रसाद हाजिर नहीं हुए। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने चेतावनी देते हुए वारंट जारी किया। जानलेवा हमले का मुकदमा रायबरेली जिले के डलमऊ थाने में दर्ज है। शनिवार को स्वामी प्रसाद के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर होकर निवेदन किया कि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए, जिसे कोर्ट ने सशर्त स्वीकार किया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर 27 नवंबर को स्वामी प्रसाद हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं, कुशीनगर जिले के पड़रौना थाने में दर्ज आचार संहित उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट ने वारंट जारी किया। इस केस की सुनवाई भी 27 नवंबर को होगी। हत्यारोपित पूर्व मंत्री के मुकदमे में हुई सुनवाई :
हत्यारोपित पूर्व मंत्री अंगद सिंह व सह अभियुक्त सुनील सिंह, अरुण यादव, शैलेष सिंह के मुकदमे में शनिवार को सुनवाई हुई। अभियुक्त एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष गवाह का बयान रिकार्ड किया गया। मामला आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने से संबंधित है। एफआइआर के मुताबिक, अभियुक्तों ने सुधा सिंह के पति राजनारायण की गोली मारकर हत्या की है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब राजनारायण मार्निग वॉक पर निकले थे। पूर्व मंत्री को पढ़ाया कोर्ट ऑफ लॉ का पाठ :
पान खाकर एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा को कोर्ट ऑफ लॉ का पाठ पढ़ाया गया। शनिवार को सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से कोर्ट में पहुंचे। वह कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहते थे और कोर्ट को बताया कि वह अधिवक्ता भी हैं। इस पर अदालत ने बताया कि वह मुल्जिम हैं और उनका स्थान कटघरे में है। पान खाकर भी नहीं आना चाहिए। कटघरे में खड़े होने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। मामला मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली नगर थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। सईदुज्जमा पर दो समुदाय के बीच वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। जवाहर पंडित हत्याकांड में बहस जारी :
विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा वापस लेने के मामले की सुनवाई शनिवार को अपर जिला जज रमेश चंद्र की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ताराचंद गुप्ता ने अपनी दलील पेश की, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने अदालत से समय मांगा। कोर्ट ने शेष बहस प्रस्तुत करने के लिए 19 नवंबर की तिथि मुकर्रर की। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई उदयभान, सूरजभान व राम चंद्र मिश्रा आरोपित हैं, जो सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। राज्य सरकार ने हत्याकांड का मुकदमा वापस ले लिया है, जिस पर पीड़ित ने आपत्ति दाखिल की है। मुकदमा वापस हो या नहीं इस पर बहस चल रही है।