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पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ वारंट और पूजा पाल को नोटिस

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक अशरफ को वारंट जारी किया है। वहीं पूर्व विधायक पूजा पाल को नोटिस भेजी है। मामला आचार संहिता उल्‍लंघन से संबंधित है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 01:15 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 01:15 PM (IST)
पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ वारंट और पूजा पाल को नोटिस
पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ वारंट और पूजा पाल को नोटिस

प्रयागराज : विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पूर्व विधायक खालिद अजीम अशरफ के खिलाफ पूर्व से जारी एनबीडब्ल्यू को तामील कराने का आदेश दिया। साथ ही पूर्व विधायक पूजा पाल को नोटिस जारी किया है। दोनों मामलों की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि 11 जून तय की है। आचार संहिता के उल्लंघन के दोनों मामले धूमनगंज थाने में दर्ज हुए थे। 

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 रिटर्निंग अफसर ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

21 मई 2005 में धूमनगंज थाने में तत्कालीन रिटर्निंग अफसर डीपी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके तहत सपा प्रत्याशी अशरफ व बसपा प्रत्याशी पूजा पाल ने टेलीफोन बाक्स, सड़क तथा धर्मवीर की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी तथा बसपा के झंडे बैनर लगाए हैं। मुकदमे में दोनों आरोपितों का नाम शामिल किया गया था। धूमनगंज पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र एक साथ प्रस्तुत किया। दोनों लोगों ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी-अपनी जमानत पेश की। इस बीच 17 नवंबर 2011 को कोर्ट ने पूजा पाल के अधिवक्ता के तर्क पर पत्रावली अलग-अलग करने का आदेश दिया ताकि कोर्ट में शांति व्यवस्था कायम रहे।

आरबी लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

एक्सिस बैंक घोटाले के आरोपित आरबी लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को भी नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त मुख्य आरोपित है। अपराधिक इतिहास उपलब्ध है। अपर जिला जज आरएमएन मिश्र ने सुनवाई तिथि 23 अप्रैल मुकर्रर कर दी।

कई की जमानत हो चुकी खारिज

एक्सिस बैंक घोटाले के मामले में शुआट्स के एकाउंटेंट राजेश कुमार और एक्सिस बैंक के कमाल एहसन, राबिन लाल प्रसाद, डॉ. स्टीफन दास, बरनवाल एस लाल, अजय डेविड, सचिन सोनी, अंकुर मित्तल, सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. एके एस. लारेंस, एसबी लाल, राम कुमार, सै. यावर हुसैन की जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है।

अधिशासी अभियंता व दो अन्य को कैद व जुर्माना

फोरम के आदेश का पालन न करने पर अधिशासी अभियंता प्रखंड जार्जटाउन, एसडीओ विद्युत हंडिया और जूनियर इंजीनियर हंडिया को एक एक माह की कैद और दो दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष सुखराम व सदस्य सुमन पांडेय ने फोरम के आदेश का पालन न करने पर सजा से दंडित किया। 

क्या है मामला

मामला यह है कि याची लालजी निवासी ग्राम बैजपुर, हंडिया ने विद्युत कनेक्शन लिया किन्तु विद्युत आपूर्ति नहीं की गई। इसी बीच उनके नाम पर बिजली का बिल विभाग जारी करता रहा। यात्री ने विद्युत विभाग में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंत में याची ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।


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