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कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमानती वारंट

एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा छह साल से विचाराधीन है, लेकिन किसी आरोपित ने अपनी जमानत अर्जी पेश नहीं की। इस मुकदमे की सुनवाई अब स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 06:40 AM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 06:40 AM (IST)
कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमानती वारंट
कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमानती वारंट

जासं, इलाहाबाद : खादी ग्रामोद्योग मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। सोमवार को मुकदमे में सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार ने इस संबंध में आदेश दिया।

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कुशीनगर जिले के थाना पड़रौना में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 24 जनवरी 2012 को बसपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव के दौरान वोट मांगने गए थे। वहां ग्रामीणों ने पिछली बार जिताने के बावजूद वादे पूरे न करने की बात कही तो वे पुलिस की लाठी छीनकर लोगों को मारने लगे। उनके साथ रहे उमाशंकर, राम खेलावन, नीरज तिवारी ने भी लोगों को मारापीटा। यह मुकदमा छह साल से विचाराधीन है, लेकिन किसी आरोपित ने अपनी जमानत अर्जी पेश नहीं की। इस मुकदमे की सुनवाई अब स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई है, जिसमें सभी आरोपितों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र

आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मुकदमे में पूर्व शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। सहअभियुक्त लतीफ, मो. फैयाज, मुकुंदलाल के हाजिर नहीं होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने की। अभियोजन के मुताबिक, बसपा प्रत्याशी के रूप में रंगनाथ पांच जनवरी 2017 को सुरियावां की तरफ से रैली निकाल रहे थे। वाहनों को चलाने का अनुमति पत्र नहीं था। भदोही जिले में चल रहे इस मुकदमे की पत्रावली में किसी भी आरोपित की जमानत अर्जी प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली अब स्पेशल कोर्ट में आने पर प्रकरण की सुनवाई हुई।


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