बिना माइन टैग वाले वाहन नहीं कर पाएंगे गिट्टी और मोरंग का परिवहन, अवैध खनन और परिवहन पर लगेगी लगाम Prayagraj News
प्रयागराज में 22 गाडिय़ां खनिज परिवहन के लिए पंजीकृत हो चुकी है। इन गाडिय़ों को 16 और 17 सितंबर को खनन कार्यालय पर कैंप लगाकर माइन टैग दिया जाएगा।
प्रयागराज,जेएनएन। गिट्टी, बालू, मोरंग का परिवहन करने वाले वाहनों को अब माइन टैग लगाना अनिवार्य होगा। बिना माइन टैग वाले वाहन बालू और मोरंग आदि का परिवहन नहीं कर सकते हैं। अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यह माइन टैग बुधवार से खनन कार्यालय से मिलेगा। इसके लिए वहां पर कैंप लगाया गया है।
जीपीएस आधारित होगा माइन टैग
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारिक माइन टैग के बिना अब ट्रक या डंपर गिट्टी, बाबू, मोरंग आदि की ढुलाई नहीं कर सकता है। इस टैग को लेने से पहले ट्रक वालों को खनन विभाग में अपनी गाडिय़ों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
अवैध खनन और परिवहन रोकने की कवायद
अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। पिछले साल से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। खान अधिकारी एके सिंह ने बताया कि अब तक प्रयागराज में 22 गाडिय़ां खनिज परिवहन के लिए पंजीकृत हो चुकी है। इन गाडिय़ों को 16 और 17 सितंबर को खनन कार्यालय पर कैंप लगाकर माइन टैग दिया जाएगा। इस टैग को लगाने वाली गाडिय़ों को ही खनिज परिवहन के लिए बार में इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास यानि आनलाइन रवन्ना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर खनन की गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। आने वाले दिनों में गाडिय़ों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि अभी गिट्टी का परिवहन ज्यादा हो रहा है। बारिश के बाद बालू और मोरंग का खनन शुरू होगा तो गाडिय़ां और बढ़ जाएगी।