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यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2016: हाई कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट से टीजीटी अध्यापक भर्ती-2016 हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी कला विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है जिन्होंने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 10:43 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 10:43 PM (IST)
यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2016: हाई कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश
हाई कोर्ट से टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती-2016 को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती-2016 हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी कला विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है, जिन्होंने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था। दूसरी संजीव कुमार व अन्य की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए याचियों को प्राविधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। 

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए अलग से पैनल गठित कर उनका साक्षात्कार कराया जाएगा। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए अलग से पैनल गठित कर उनका साक्षात्कार कराया जाएगा।

23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चलेगा। लेकिन, कला विषय के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हाईस्कूल में तकनीकी कला की न्यूनतम योग्यता न रखने के आधार पर चयन बोर्ड ने साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया था। बोर्ड का कहना था कि अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल में प्राविधिक कला विषय नहीं लिया था, जबकि उनके पास ड्राइंग एक विषय के तौर पर था। याचियों ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1998 के बाद प्राविधिक कला को भी ड्राइंग विषय में ही शामिल कर लिया गया है।

याचियों का कहना था कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कक्षा नौ में प्राविधिक कला की शिक्षा ली है। ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि याचियों का अंतिम रिजल्ट घोषित नहीं होगा वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन्हें इंटरव्यू से बाहर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।


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