एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, मिली जमानत Prayagraj News
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
प्रयागराज,जेएनएन : प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में बुधवार सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू ने यहां एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में समर्पण कर दिया। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद ने शर्तों को पूरा करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अजय कुमार करीब तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे।
मामला डीआरएम वाराणसी के अधीन आने वाले कुशीनगर के आरपीएफ कप्तानगंज थाने से संबंधित है। यहां 13 अप्रैल 2008 को अजय कुमार के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उन पर आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने से आवागमन बाधित हुआ। मामले में वर्ष 2013 में आरोप तय हुआ था। मुकदमे में सहयोग न करने पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करते हुए कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया था। बुधवार को अजय कुमार ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पहुंचकर गैर जमानती वारंट वापस लेने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने आधार न मिलने पर अर्जी खारिज करते हुए अजय कुमार को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद अभियुक्त के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्रा ने जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने अर्जी को सशर्त स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि अभियुक्त प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थित होगा। वरिष्ठ काग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी भी बतौर अधिवक्ता सुनवाई के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ थे।