यूपी 68500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई आज, एकल पीठ के आदेश पर अपील
यूपी 68500 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट की एकल पीठ दो बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन का प्रकरण निरंतर तूल पकड़ रहा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ दो बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है लेकिन, दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं। अब दो जजों की पीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है, इसकी शुक्रवार को सुनवाई होगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राधमिक विद्यालयों में 68500 भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में तैनाती दी गई है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की दो जिला आवंटन सूची जारी हुई, जिससे पहली सूची में चयनितों को अधिक गुणांक हासिल होने के बाद भी दूर के जिलों में नियुक्ति मिली। चयनितों की दूसरी सूची भर्ती के सभी पदों के हिसाब से बनी, इसमें कम गुणांक वालों को भी आसानी से गृह जिला मिल गया। इसी के बाद से जिला आवंटन का विवाद जारी है। नियुक्ति पाने वालों का अंतर जिला तबादला न करने के प्राविधान से अभ्यर्थी परेशान हैं।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन को एकल पीठ में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने फैसला दिया था कि एमआरसी (मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट) को उनके वर्ग का मानते हुए जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट ने पहले हुए जिला आवंटन को रद कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई, क्योंकि अभ्यर्थियों का मानना था कि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इस आदेश से लाभ नहीं हुआ। एकल पीठ ने दोबारा सुनवाई में अपने पूर्व के आदेश को सही ठहराया।
अब अमित शेखर भारद्वाज बनाम उप्र राज्य व सचिव बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो जजों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व यशवंत वर्मा की पीठ में जिला आवंटन पर विशेष अपील दाखिल की है। कोर्ट नंबर 29 में शुक्रवार सुबह दस बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। इस कोर्ट में सिर्फ यही प्रकरण सुनवाई के लिए लगा है, इसलिए फैसला आने की भी उम्मीद है।