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पंजीयन कराने पर दो लाख बीमा, पांच लाख का इलाज मुफ्त

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत श्रम विभाग में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो रहा है। पंजीयन के लिए 60 रुपये फीस निर्धारित की गई है। पंजीयन कराने वाले लोगों को दो योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। पंजीयन पांच साल के लिए वैध रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 12:39 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 12:39 AM (IST)
पंजीयन कराने पर दो लाख बीमा, पांच लाख का इलाज मुफ्त
पंजीयन कराने पर दो लाख बीमा, पांच लाख का इलाज मुफ्त

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत श्रम विभाग में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो रहा है। पंजीयन के लिए 60 रुपये फीस निर्धारित की गई है। पंजीयन कराने वाले लोगों को दो योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। पंजीयन पांच साल के लिए वैध रहेगा।

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असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत शासन द्वारा दो योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना में किसी का पंजीयन होने की दशा में हादसे में मौत होने पर स्वजनों को दो लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में पांच लाख रुपये तक पूरे परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

कौन पात्र और किसे मिलेगा लाभ

इन योजनाओं के लाभ के लिए वही लोग पात्र हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है अथवा ढाई एकड़ से कम जोत वाले हैं। हाकर्स, आटो रिक्शा चालक, साइकिल रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार महिलाएं, धोबी, मोची, कुली आदि इन योजनाओं में आच्छादित हो सकते हैं। पंजीयन के लिए यह लोग कभी भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अंतिम तिथि तय नहीं की गई है।

1151 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

अब तक 1151 लोगों ने ही पंजीयन कराया है। हालांकि, शहरी क्षेत्र में ही इन पेशों से जुड़े लोगों की संख्या करीब लाख-सवा लाख होने का अनुमान है। उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी का कहना है कि शासन द्वारा अच्छी योजना लागू की गई है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पंजीयन करा लें, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके।


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