रडार पर 20 लाख सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी
ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये है और जीएसटी में पंजीयन नहीं कराया है वह सावधान हो जाएं। ऐसे व्यापारी वाणिज्यकर विभाग के रडार पर हैं। अधिकारी व्यापारियों की आय संबंधी जानकारी हर स्त्रोतों से पता करा रहे हैं। दोषी पाने पर व्यापारी के खिलाफ जुर्माना व पिछले साल से टैक्स असेसमेंट भी किया जाएगा। जितना कर बनेगा जमा कराया जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये है और जीएसटी में पंजीयन नहीं कराया है, वह सावधान हो जाएं। ऐसे व्यापारी वाणिज्यकर विभाग के रडार पर हैं। अधिकारी व्यापारियों की आय संबंधी जानकारी हर स्त्रोतों से पता करा रहे हैं। दोषी पाने पर व्यापारी के खिलाफ जुर्माना व पिछले साल से टैक्स असेसमेंट भी किया जाएगा। जितना कर बनेगा, जमा कराया जाएगा।
सेवा प्रदाता व्यापारियों का 20 लाख और माल (गुड्स) बेचने वाले कारोबारियों का 40 लाख सालाना टर्नओवर होने पर उन्हें पंजीयन कराना अनिवार्य है। लेकिन, बहुत से व्यापारी इस गफलत में पंजीयन नहीं कराते हैं कि 20 लाख और 40 लाख सालाना टर्नओवर पर पंजीयन अनिवार्य नहीं है। विभागीय अधिकारी ऐसे व्यापारियों की इनकम टैक्स विभाग में दाखिल आइटीआर, बिजली विभाग में जमा बिजली के बिल, श्रम विभाग में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या, ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री, पेटीएम समेत अन्य ऑनलाइन भुगतानों के माध्यम से ब्योरा जुटाया जा रहे हैं। बता दें कि शासन ने पंजीयन बढ़ाने पर जोर दिया है।
पंजीयन के क्या फायदे
विभाग उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य मुरारी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में पंजीयन कैंप और गोष्ठियों का आयोजन करेगा। सोमवार को उनसे और कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन डीएस तिवारी ने वार्ता भी की। उनका कहना है कि 20 लाख सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी भी पंजीयन कराएं। इससे 10 लाख रुपये मुफ्त दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। बड़े व्यापारी उनसे माल खरीदे और बेचेंगे। पंजीयन होने पर ही माल खरीदने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर प्रशासन अरुण कुमार गौतम ने बताया कि 2019-20 में छह और 2018-19 में पांच लोगों को बीमा दुर्घटना का लाभ मिला है।