तीन हजार रुपये मिलेगी पेंशन, जानिए इसके लिए क्या करना होगा
पीएम-एसवाईएम के तहत 3000 रुपये न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन पाने के लिए पात्रों को 50 फीसद धनराशि जमा करनी होगी। इसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है।
प्रयागराज : असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के तहत 3000 रुपये न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जानी है। यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी। हालांकि योजना में लाभ पाने के लिए आवेदकों को हर महीने नियमित अंशदान देना होगा। यानी कुल अंशदान की 50 फीसद धनराशि आवेदक को देनी होगी, जबकि इतनी ही रकम केंद्र सरकार देगी।
15 हजार रुपये से कम मासिक आय वालों को मिलेगा पेंशन का लाभ
इस योजना के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोग पात्र होंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है। योजना में पंजीयन के लिए आधार कार्ड और बैंक में बचत खाता पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर पंजीयन के समय बताना होगा। हालांकि, आवेदक के स्व घोषणा की जांच नहीं होगी।
60 वर्ष की आयु पूरी होने तक देना होगा नियमित अंशदान
आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक नियमित अंशदान जमा करना होगा। जिसकी राशि आयु के अनुसार नियत होगी। उदाहरण के लिए 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को हर महीने 55, 29 वर्ष की आयु वाले को 100 और 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200 रुपये जमा करना होगा। आवेदक को पंजीयन के समय दिए गए अभिलेख को अपने बैंक में भी जमा करना होगा। जमा अभिलेख के आधार पर ही लाभ मिलेगा।
पेंशनर की मौत पर 50 फीसद भुगतान केंद्र सरकार करेगी
पेंशनर की मौत होने पर पेंशन राशि का 50 फीसद भुगतान केंद्र सरकार करेगी और पेंशन स्वत: फेमिली पेंशन में परिवर्तित हो जाएगी। सहायक श्रमायुक्त गौतम गिरि के मुताबिक योजना के क्रियान्वयन के लिए उप श्रमायुक्त कार्यालय में हेल्प डेस्क बन गई है। कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। पंजीयन एलआइसी, राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में भी किए जा सकते हैं।