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फर्जीवाड़ा करने वाला अभ्यर्थी रेलवे भर्ती परीक्षा से डिबार, लिखित परीक्षा में पैसे देकर अपनी जगह बैठाया था सॉल्वर

17 मार्च को दस्तावेज सत्यापन के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद जिले का विपिन कुमार पुत्र कुमरपाल के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हुआ। सख्ती से पूछा तो उसने गलती स्वीकार कर ली। बता दें कि अक्टूबर में भी बिहार का एक युवक पकड़ा गया था

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 18 Mar 2021 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 18 Mar 2021 08:19 PM (IST)
फर्जीवाड़ा करने वाला अभ्यर्थी रेलवे भर्ती परीक्षा से डिबार, लिखित परीक्षा में पैसे देकर अपनी जगह बैठाया था सॉल्वर
आरआरसी चेयरमैन ने उसे डिबार कर दिया है। अब वह रेलवे की भर्ती परीक्षाएं नहीं दे सकेगा।

प्रयागराज, जेएनएन। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में नौकरी पाने के लिए एक युवक ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को बैठा दिया था। नियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान जांच हुई तो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। आरआरसी चेयरमैन ने उसे डिबार कर दिया है। अब वह रेलवे की भर्ती परीक्षाएं नहीं दे सकेगा।

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अंगूठे का निशान मिलान न होने पर पूछताछ में स्वीकार की गड़बड़ी

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) एनसीआर की ओर से विभिन्न पदों पर ग्रुप डी पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) कराई गई थी। अब तीसरे चरण में 15 से 19 मार्च के बीच दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है। 17 मार्च को दस्तावेज सत्यापन के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद जिले का विपिन कुमार पुत्र कुमरपाल के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हुआ। सख्ती से पूछा तो उसने गलती स्वीकार कर ली। बता दें कि अक्टूबर में भी बिहार का एक युवक पकड़ा गया था, जो किसी की जगह दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंचा था। उसे तीन माह के लिए जेल भेजा गया था।  

सेंटर डिबार करने को लिखा पत्र

आरआरसी चेयरमैन ने बताया कि अगर परीक्षा केंद्र पर ही ढिलाई न बरती गई होती तो अभ्यर्थी गड़बड़ी नहीं कर सकता था। जिस सेंटर पर परीक्षा दी थी, अब उसका पता लगाकर डिबार किया जाएगा। लिखित परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने कराई थी। इसलिए सेंटर डिबार करने के लिए आरआरबी को पत्र लिखा है।

कोई भी अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करेगा तो कई आधुनिक उपकरण के सहारे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा अथवा जेल भी भेजा जा सकता है। 

- अतुल मिश्र, चेयरमैन, आरआरसी


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