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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ धोखाधड़ी का केस खत्म, Prayagraj news

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र पेश किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि शासन के निर्देश पर मुकदमा वापसी की अनुमति मिली है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 12:06 AM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 12:06 AM (IST)
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ धोखाधड़ी का केस खत्म, Prayagraj news
एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर कर ली है।

प्रयागराज, जेएनएन।  उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहा धोखाधड़ी का मुकदमा समाप्त हो गया है। एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शासन की तरफ से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर कर ली है।

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2008 में लिखा गया था केस

मामला कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा का है। यह वर्ष 2008 में दर्ज हुआ था। आरोपित था कि केशव प्रसाद मौर्य अपने सहयोगियों के साथ फर्जी रसीद के जरिए चंदा की वसूली कर रहे थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र पेश किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि शासन के निर्देश पर मुकदमा वापसी की अनुमति मिली है। अधिवक्ता द्वय ने मुकदमा वापस किए जाने की याचना की। विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद ने मुकदमे को समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।


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