पुलिसवालों को नशीला खीरा खिलाकर भागा था अपराधी, जानिए क्या मिली उसे प्रयागराज कोर्ट से सजा
पुलिस का आरोप था कि नमक में नशीला पदार्थ लगाकर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को खीरा खिला दिया जिससे पुलिसकर्मी अचेत हो गए। फिर फाफामऊ के पास मौका पाकर बज्र वाहन से हथकड़ी सहित भाग गया। बाद में पुलिस ने कछार में दौड़ कर आरोपित को पकड़ लिया था
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज की अदालत ने पेशी से लौटते समय पुलिस को चकमा देकर भागने के आरोपित कैदी दयाराम पासी को आठ साल की कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
सात जून 2013 को थाना सोरांव में बज्र वाहन चालक कृष्ण कुमार तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि नैनी जेल से आरोपित दयाराम पासी को लेकर सीजेएम कोर्ट रायबरेली पेशी के लिए पुलिस अभिरक्षा में गया था। पेशी के बाद वापस लौटते समय ऊंचाहार में खीरा और नमक लेकर आरोपित को बज्र वाहन में दिया था। पुलिस का आरोप था कि नमक में नशीला पदार्थ लगाकर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को खीरा खिला दिया, जिससे पुलिसकर्मी अचेत हो गए। फिर फाफामऊ के पास मौका पाकर बज्र वाहन से हथकड़ी सहित भाग गया। बाद में पुलिस ने कछार में दौड़ कर आरोपित को पकड़ लिया था और मुकदमा दर्ज कराया गया था।
हत्यारोपित की जमानत खारिज
प्रयागराज : पिकअप वाहन से टक्कर मारकर दो युवकों की मौत मामले में आरोपित महेंद्र पाल की जमानत अर्जी जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
13 नवंबर 2021 की थाना थरवई में अजय कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि उसका भाई अनिल कुमार यादव अपने साथी धीरेंद्र प्रताप बिंद एवं राजकुमार के साथ बाइक से सहसों जा रहा था। बेरूई के निकट पिकअप वाहन का चालक अनिल विश्वकर्मा पीछे से बाइक में टक्कर मार दिया। इससे अनिल कुमार और धीरेंद्र की मौत हो गई तथा राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित पर गैर इरादतन हत्या और जानलेवा हमले का आरोप है।