वाराणसी में बम धमाके मामले में आतंकियों की अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज Prayagraj News
अर्जी सेशन कोर्ट ने वाराणसी में बम धमाका करने के मामले में आतंकियों की अर्जी खारिज कर दी है। आतंकियों की ओर से मुकदमा स्थानांतरण की अर्जी दी गई थी।
प्रयागराज, जेएनएन। वाराणसी में बम धमाके के आरोपित आतंकवादी उवैद उल्लाह, वजीउल्लाह और वली उल्लाह की अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है। अभियुक्तों ने सेशन जज अनिल कुमार ओझा की कोर्ट में मुकदमा स्थानांतरण की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई कर कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में पाया कि अर्जी आधारहीन है, जिसके आधार पर उसे खारिज कर दिया गया।
आतंकियों ने लगाई थी स्थानांतरण अर्जी
आतंकियों ने स्थानांतरण अर्जी में आरोप लगाया था कि अपर जिला जज (नवम्) की कोर्ट में उनके केस की सुनवाई की जा रही है, जिसमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा मुकदमा किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। सेशन कोर्ट ने अर्जी के बारे में संबंधित पीठासीन अधिकारी से आख्या मांगी। पीठासीन अधिकारी ने अपने जवाब में कहा कि अभियुक्तों की ओर से पूर्व में भी कई पीठासीन अधिकारियों के सामने स्थानांतरण अर्जी दी जा चुकी है। यदि मुकदमा स्थानांतरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।
शासकीय अधिवक्ता ने कहा, अभियुक्तों की मंशा मुकदमे को लंबित करने की
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने अपने तर्क में कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों की मंशा मुकदमे को लंबित रखने की है, जबकि मुकदमा सफाई-साक्ष्य में चल रहा है। मुकदमा स्थानांतरित किए जाने का आधार निराधार है। अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।
आतंकी वलीउल्ला गाजियाबाद जेल में बंद है
वाराणसी में बम धमाके के आरोपित आतंकवादी वलीउल्ला इस वक्त गाजियाबाद जेल में बंद है। वहीं इसी बम धमाके के दो अन्य आरोपित उवैद उल्लाह, और वजीउल्लाह जमानत पर जेल से बाहर हैं।