Move to Jagran APP

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च तक रोक लगा दी है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 09:58 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 10:58 PM (IST)
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज, जेएनएन।  परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती जल्द पूरी होने के आसार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के कटऑफ अंक के संबंध में दाखिल याचिका पर अहम आदेश देते हुए 19 मार्च तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सात जनवरी, 2019 को जारी उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कटऑफ अंक के आदेश पर रोक दिया है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र, प्रयागराज से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 19 मार्च को ही होगी। 

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने मनोरमा मौर्या की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 21 मई, 2018 को शिक्षक भर्ती में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ अंक 33 व एससी/एसटी के लिए 30 फीसद रखा था, जबकि 69 हजार भर्ती प्रक्रिया में इस कटऑफ अंक में बदलाव करते हुए सात जनवरी को नया शासनादेश जारी किया गया है। इसमें सामान्य को 65 व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ अंक तय कर दिए गए। 

याची ने इसे सरकार और परीक्षा संस्था का मनमाना आदेश करार देते हुए रद करने की मांग की। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय माना और याचिका को रीना सिंह व अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च को तय करते हुए तब तक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर स्थगनादेश पारित किया। इससे परीक्षा संस्था व प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। 

भर्ती में आरक्षण का नहीं मिला लाभ

हाईकोर्ट ने 68 हजार 500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद के सतीश कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता राकेश कुमार सोनी का कहना है कि याची अन्य पिछड़ा वर्ग का पूर्व सैनिक कोटे का अभ्यर्थी है, जिसने बीटीसी के साथ टीईटी पास किया है। उसने कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कालेज मगुपुरा मझोला, मुरादाबाद में परीक्षा दी। राज्य सरकार ने तीन अक्टूबर 1990 के शासनादेश से पूर्व सैनिक को विशेष आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था दी है, जिस पर विचार किए बिना याची को असफल घोषित कर दिया गया। याची की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया।

शिक्षक भर्ती पर सुनवाई छह को

परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक अन्य याचिका में सुनवाई गुरुवार को पूरी नहीं हो सकी। यह सुनवाई अब छह फरवरी को होगी। तब तक कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अधिवक्ता को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रवि प्रकाश श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा कराई गई है। बने नियमों पर परीक्षा संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.