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25 हजार का इनामी सिपाही था कोर्ट मुहर्रिर, एसटीएफ की गिरफ्त में आया Prayagraj News

गो तस्करी में सिपाही का नाम सामने आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसे जेल भेजने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 05:00 AM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 08:19 AM (IST)
25 हजार का इनामी सिपाही था कोर्ट मुहर्रिर, एसटीएफ की गिरफ्त में आया Prayagraj News
25 हजार का इनामी सिपाही था कोर्ट मुहर्रिर, एसटीएफ की गिरफ्त में आया Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। कानपुर की जिला अदालत में कोर्ट मुहर्रिर सिपाही सुशील मिश्रा पुत्र राम आसरे को स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके खिलाफ वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था और गिरफ्तारी न होने पर 25 हजार रुपये इनाम भी घोषित था। हालांकि पुलिस उसके बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ थी।

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कोर्ट बंद होने के चलते आया था गांव

एसटीएफ को सुशील के बारे में जानकारी हुई तो छानबीन शुरू कर दी गई। पता चला कि लॉकडाउन में कोर्ट बंद होने के कारण सुशील सोरांव थाना क्षेत्र स्थित अपने गांव रैयापुर में मौजूद है। शनिवार को जब वह कहीं भागने की फिराक में था, तभी इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने टीम के साथ दबोच लिया। उससे पूछताछ करने पर अधिकारी भी चौंक गए।

गो तस्‍करी के मामले में पहले भी जा चुका है जेल

एसटीएफ के एडिशनल एसपी नीरज पांडेय ने बताया कि सुशील मिश्रा 1997-98 बैच का सिपाही है। वह 2011 में कानपुर के चकेरी थाने में तैनात था। गो तस्करी में उसका नाम सामने आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे जेल भेजने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।

वाराणसी में दर्ज है भ्रष्‍टाचार का मुकदमा

एसटीएफ ने गोतस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और कई जिलों में एफआइआर दर्ज की गई। सुशील के खिलाफ कौशांबी के कोखराज थाने में गोवध अधिनियम व वाराणसी में भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया। एडिशनल एसपी का यह भी कहना है कि सिपाही ने हाईकोर्ट में अर्जी दी, जिसके बाद उसे नौकरी पर वापस बुलाने का आदेश हुआ था। तब उसने कानपुर के पुलिस लाइन में आमद कराई और अक्टूबर 2019 से जिला अदालत में कोर्ट मुहर्रिर था। उसे वाराणसी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है।


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