कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर स्टे
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की वैधता की चुनौती याचिका पर पूरक हलफनामा मांगा है। साथ ही पारित प्रस्ताव की यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट में पेश अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की मूल पत्रावली को सील कर महानिबंधक की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि 28 सदस्यों की शपथ नहीं हुई है और इन्होंने बैठक में हिस्सा लिया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बिना शपथ लिए 28 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा लिया। भाजपा के सुभाष चन्द्र उपाध्याय की तरफ से सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनमें 200 सदस्यों में से 47 सदस्य नए ब्लॉक सुमेरपुर धाम में शामिल कर लिए गए हैं।
याची के खिलाफ 140 वोट पड़े हैं, जिनमें से 28 ने शपथ ही नहीं ली है। जबकि 32 अनपढ़ सदस्य हैं, जिन्हें सहायक नहीं दिया गया। एसडीएम ने ही उनकी तरफ से वोट डाला। इस प्रकार पूरी मतदान प्रक्रिया कानून के विरुद्ध होने के कारण निरस्त की जाए। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली के साथ 28 सदस्यों के शपथ का ब्योरा नहीं है। कोर्ट में अधिकारियों ने इसे छिपाने की कोशिश की। अपर महाधिवक्ता ने पूरे विवरण के साथ हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा।