Move to Jagran APP

कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर स्टे

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर दिया है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 12:04 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 12:04 PM (IST)
कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर स्टे
कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर स्टे

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कौडि़हार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की वैधता की चुनौती याचिका पर पूरक हलफनामा मांगा है। साथ ही पारित प्रस्ताव की यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट में पेश अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की मूल पत्रावली को सील कर महानिबंधक की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि 28 सदस्यों की शपथ नहीं हुई है और इन्होंने बैठक में हिस्सा लिया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।

loksabha election banner

   यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बिना शपथ लिए 28 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा लिया। भाजपा के सुभाष चन्द्र उपाध्याय की तरफ से सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनमें 200 सदस्यों में से 47 सदस्य नए ब्लॉक सुमेरपुर धाम में शामिल कर लिए गए हैं।

   याची के खिलाफ 140 वोट पड़े हैं, जिनमें से 28 ने शपथ ही नहीं ली है। जबकि 32 अनपढ़ सदस्य हैं, जिन्हें सहायक नहीं दिया गया। एसडीएम ने ही उनकी तरफ से वोट डाला। इस प्रकार पूरी मतदान प्रक्रिया कानून के विरुद्ध होने के कारण निरस्त की जाए। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली के साथ 28 सदस्यों के शपथ का ब्योरा नहीं है। कोर्ट में अधिकारियों ने इसे छिपाने की कोशिश की। अपर महाधिवक्ता ने पूरे विवरण के साथ हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.