सीएम योगी आदित्यनाथ और तलत अजीज को विशेष कोर्ट से मिली राहत Prayagraj News
विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में सीएम योगी आदित्यनाथ और तलत अजीज की निगरानी याचिका खारिज कर दी गई है। दोनों पक्षों से दाखिल याचिका सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया।
प्रयागराज, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तलत अजीज को विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से बड़ी राहत मिल गई। दोनों पक्षों की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई के बाद सीजेएम महाराजगंज के 13 मार्च 2018 के आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी याचिका का निस्तारण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर किए जाने का आदेश दिया। इस तरह हत्या व जानलेवा हमले का तीन वर्ष पुराना प्रकरण खत्म हो गया।
महराजगंज के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी क्रास रिपोर्ट
दस फरवरी 1999 को महराजगंज के कोतवाली थाने में महिला सपा नेता तलत अजीज व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (तत्कालीन सांसद) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तलत अजीज का आरोप था कि योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ आए और सपा की मीटिंग के दौरान गोली चलाई गई। इसमें गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। इसी घटना के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विशेष समुदाय के लोगों ने उनके व उनके समर्थकों पर हत्या के उद्देश्य से ईंट-पत्थर चलाए। वाहनों में तोडफ़ोड़ कर फायङ्क्षरग की।
विवेचना के बाद दोनों प्राथमिकी पर पुलिस ने लगा दी थी फाइनल रिपोर्ट
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों प्राथमिकी पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। दोनों पक्षों की ओर से प्रोटेस्ट दाखिल किया गया। 13 मार्च 2018 को सीजेएम महराजगंज ने इसे खारिज कर दिया। इसी आदेश को तलत अजीज और योगी आदित्यनाथ ने निगरानी याचिका में चुनौती दी थी। मंगलवार को विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।