हर शनिवार को बंद रहेंगी पश्चिमी यूपी की छह जिला अदालतें, कोरोना संक्रमण के कारण हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों की जिला अदालतों को माह के प्रत्येक शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया है। इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर मेरठ हापुड़ बागपत गाजियाबाद और बुलंदशहर शामिल हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों की जिला अदालतों को माह के प्रत्येक शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया है। इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर शामिल हैं। महानिबंधक ने इन जिलों के जिला जजों को इस दिन अदालत परिसर का सैनिटाइज और साफ-सफाई कराने के लिए कहा है। जिला जजों को सैनिटाइजेशन के काम में स्थानीय प्रशासन और सीएमओ का सहयोग लेने के लिए भी कहा गया है।
27 नवंबर व चार दिसंबर को हाई कोर्ट बंद : कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति कायम है। पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट दो दिन के लिए बंद किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 27 नवंबर व चार दिसंबर को हाई कोर्ट बंद रखने का आदेश दिया है। इन दिनों प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ व लखनऊ स्थित खंडपीठ में अदालतें नहीं बैठेंगी। प्रयागराज व लखनऊ परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है।