Unlock-04 : प्रयागराज में कारोबारियों को राहत, आज से रात दस बजे तक खुलेंगी दुकानें
राज्य सरकार का निर्देश लागू होने के बाद अब बाजार सुबह नौ से रात दस बजे तक बाजार खुले रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क लगाने और सैनिटाइजर के प्रयोग का पालन करना होगा।
प्रयागराज,जेएनएन। जिले में मंगलवार से लागू हो रहे अनलॉक-04 में बाजार को सहूलियत दी गई है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की ही गाइड लाइन को आगे बढ़ाते हुए रात दस बजे तक दुकानें खुलने की अनुमति दे दी है। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन शनिवार और रविवार की बंदी पहले की तरह जारी रहेगी।
फिजिकल डिस्टेंस का पालन न होने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बाजार और घनी आबादी वाले इलाकों में इसका संक्रमण कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। इसलिए 22 अगस्त को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बाजार के बंद होने का समय शाम सात बजे कर दिया था। वह आदेश 31 अगस्त के लिए था।
राज्य सरकार की गाइड लाइन के बाद डीएम ने जारी की जिले स्तर की गाइड लाइन
अब राज्य सरकार की गाइड लाइन आई तो उसमें शाम सात बजे वाली पाबंदी नहीं है। राज्य सरकार की गाइड लाइन को लेकर देर रात तक डीएम ने बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने जिले स्तर से गाइड लाइन जारी की। उन्होंने बताया कि जो निर्देश राज्य से मिले हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। उसी को यहां भी पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार का निर्देश लागू होने के बाद अब बाजार सुबह नौ से रात दस बजे तक बाजार खुले रहेंगे। लेकिन इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर के प्रयोग का पालन करना होगा। डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन इसके बाहर स्थितियां सामान्य रहेगी। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति अधिकतम सौ लोगों के लिए मिलेगी।
पार्षदों के साथ की आनलाइन बैठक
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में डीएम ने नगर निगम के सभी पार्षदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने सभी वार्डों में संक्रमण को रोकने के लिए सभासदों को आगे आने की अपील की। कहा कि वह अधिक से अधिक लोगों की जांच करवाएं। जिससे संक्रमण पर लगाम लगे और लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्षण वाले व्यक्तियों को चिह्नित तुरंत उसकी जांच कराएं।