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कार्यालय पैन से एसएफटी करें फाइल

सिविल लाइंस स्थित आयकर भवन में एसएफटी कार्यशाला का सोमवार को आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने एसएफटी फाइल करने में कार्यालय पैन का प्रयोग करें। -समय पर रिटर्न फाइल न क

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 06:05 AM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 06:05 AM (IST)
कार्यालय पैन से एसएफटी करें फाइल
कार्यालय पैन से एसएफटी करें फाइल

जासं, इलाहाबाद : सिविल लाइंस स्थित आयकर भवन में सोमवार को वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसएफटी कार्यशाला में पैन आदि संबंधी विशेषज्ञों ने दी। सब रजिस्ट्रार को जानकारी दी गई कि वह जब एसएफटी रिटर्न फाइल करें तो इस बात का विशेष ख्याल रखें ताकि कार्यालय पैन के साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। सबसे जरूरी यह बात है कि त्रुटिमुक्त स्टेटमेंट फाइल किया जाए।

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वित्तीय लेनदेन कार्यशाला में आयकर अधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) पूनम प्रसाद ने एसएफटी के बारे में मौजूद लोगों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना आयकर विभाग की वेबसाइट द्बठ्ठष्श्रद्वद्गह्लड्ड3द्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन ही फाइल की जा सकती है। उन्होंने आयकर अधिनियम के प्रावधान 285बीए, 139ए, 271एफए, 271एफएए, 277 एवं आयकर नियम 114बी, 114सी, 114डी के बारे में जानकारी दी। अतिथि वक्ता कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने एसएफटी फाइल के महत्व और आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब सब रजिस्ट्रार एसएफटी फाइल करें तो कार्यालय का पैन और डिजिटल हस्ताक्षर पर विशेष ध्यान दें। रिटर्न समय पर फाइल न करने पर 100 रुपये प्रतिदिन, विभाग को 500 रुपये प्रतिदिन, गलत रिटर्न भरने पर एक मुश्त 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. पवन जायसवाल ने स्टांप विभाग के अधिकारियों के एसएफटी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्हें हर चीज की जानकारी दी।

आयकर निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी, संतोष कुमार ने एसएफटी के पर्चे वितरित किए। कार्यशाला में आयकर निरीक्षक हरिशंकर पांडेय, मो. सिद्दीकी, मो.उस्मान आदि मौजूद रहे।


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