बिना मान्यता वाले स्कूलों पर चलेगा सरकारी डंडा, लगेगा एक लाख का जुर्माना
ऐसे स्कूलों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
इलाहाबाद (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में बिना मान्यता स्कूल संचालन करने वाले स्कूलों में सिर्फ ताला ही नहीं लटकेगा, बल्कि संचालक को जुर्माना भी देना होगा। ऐसे स्कूलों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है। सभी जिलों में नए नियमों के तहत बिना मान्यता के स्कूल संचालन रोकने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश में छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और प्राथमिक स्कूल बड़ी संख्या में संचालित हैं। निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल स्थापित व संचालित नहीं किया जा सकता है। इसको अमल में लाने के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं।
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नए स्कूलों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि बिना मानक पूरे किए उन्हें किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही यदि कोई स्कूल शर्तों का उल्लंघन करता है और उसकी मान्यता सरकार वापस लेती है तो वहां के बच्चों को आसपास के स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
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