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Prayagraj: शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर, बीमारी को बनाया आधार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने स्वामी को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Nirmal PareekPublished: Mon, 06 Feb 2023 08:49 PM (IST)Updated: Mon, 06 Feb 2023 08:49 PM (IST)
Prayagraj: शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर, बीमारी को बनाया आधार
शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर (फाइल फोटो)

विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने स्वामी को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने दुष्कर्म का लगाया था आरोप

आपको बता दें वर्ष 2011 में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी एक शिष्या ने शाहजहांपुर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। प्रकरण में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2018 में चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की सिफारिश की थी। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने यूपी सरकार के इस फैसले को नहीं माना।

बीमारी को आधार बनाकर याचिका लगाई थी

इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। उन्होंने अपनी बीमारी को आधार बनाया है। कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर की है।


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