Pratapgarh News: बिस्किट देने के बहाने बच्ची से दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को अंतिम सांस तक जेल की सजा
वादी मुकदमा ने थाना कंधई में 13 अक्टूबर 2018 को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी आठ साल की बहन घर पर अकेली थी। तभी आरोपित राजेश उसके घर पहुंचा और उसकी बहन को बिस्किट देने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्रयागराज, जेएनएन। प्रतापगढ़ में बिस्किट देने के बहाने घर में ले जाकर अनुसूचित जाति की आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित व्यक्ति को कोर्ट ने अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित राजेश वर्मा निवासी रठवत थाना कंधई को आजीवन कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
घर में अकेले थी तभी झांसा देकर ले गया था अपने घर
वादी मुकदमा ने थाना कंधई में 13 अक्टूबर 2018 को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी आठ साल की बहन घर पर अकेली थी। उसकी मां खेत की ओर गई थी। तभी आरोपित राजेश उसके घर पहुंचा और उसकी बहन को बिस्किट देने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
दुष्कर्मी के यहां रोते मिली, हालत थी खराब, कोर्ट में दिया बयान
कुछ देर बाद जब बहन घर पर नहीं दिखी तो उसकी खोजबीन शुरू हो गई। तब वह राजेश के छप्पर में रोते हुए मिली। उसे रक्तश्राव हो रहा था। पूछने पर उसने राजेश द्वारा गलत काम करने की बात बताई। अभियोजन की ओर से पीड़ित बच्ची, उसके भाई, मां, डॉक्टर विवेचक का बयान दर्ज कराया गया।
मुकदमे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाने पर आरोपित राजेश को शुक्रवार को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।