संवेदनशील बस्तियों में स्थापित की जाएगी पुलिस चेकपोस्ट
संवेदनशील बस्तियों झोपडिय़ों में चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। अवैध शराब भारी मात्रा में नकदी हथियार लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी।
प्रयागराज : लोकसभा चुनाव को लेकर दिनोंदिन तैयारियां तेज हो रही हैं। गुरुवार को संगम सभागार में 'स्थायी निगरानी टीम के अधिकारियों एवं टीम में लगे उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व खंड में तीन या अधिक स्टैटिक निगरानी दल होंगे और प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्टे्रट तथा तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत होंगे। संवेदनशील बस्तियों, झोपडिय़ों में चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखी जाएगी। जांच किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। जांच की जाने की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो बनाया जाएगा। जांच की रिपोर्ट रोज जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ, एसपी और व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक को भेजेगा। निगरानी दलों द्वारा जांच मजिस्टे्रट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तारीख, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ वीडियो रिकार्ड, सीसीटीवी रिकार्ड अगले दिन आरओ के पास जमा किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति तीन सौ रुपये जमा कर वीडियो, सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है। जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10 हजार रुपये के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं, तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच और जब्ती की वीडियो, सीसीटीवी में दर्ज किया जाएगा। कोई भी स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लाख रुपये तक की नकदी ले जा रहा है तो उसकी जब्ती नहीं की जाएगी। वाहन में 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या एजेंट या दलीय पदाधिकारी की संलिप्तता का कोई संदेह नहीं होता है तो निगरानी दल नकदी जब्त नहीं करेगा और आयकर कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर अधिकारी को सूचित किया जाएगा।