आप भी जानें, रिटर्न जमा करने में 15 दिन की देरी पर भी नहीं लगेगा जुर्माना Prayagraj News
वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन एके राय दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने करदाताओं के सवाल का जवाब दिया।
प्रयागराज, जेएनएन। टर्नओवर के हिसाब से रिटर्न जमा करने की अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं। तय समय पर रिटर्न जमा करने पर ब्याज और लेट फीस नहीं लगेगा। सभी व्यापारी के लिए पंजीयन जरूरी नहीं है लेकिन पंजीयन के कई फायदे हैं। यह जानकारी वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन एके राय ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में दी। उन्होंने करदाताओं के सवाल का जवाब दिया।
वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन ने दिया सुझाव
सवाल : मेरा टर्नओवर पांच करोड़ से कम है। मुझे मार्च और अप्रैल महीने का रिटर्न जमा करना है। कब तक जमा कर सकते हैं। ब्याज और लेट फीस जमा करना पड़ेगी कि नहीं।
जवाब : डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर की दशा में फरवरी, मार्च व अप्रैल महीने के लिए रिटर्न जमा करने की तिथि क्रमश: 30 जून, तीन जुलाई और छह जुलाई है। डेढ़ करोड़ से पांच करोड़ तक टर्नओवर की दशा में उक्त महीनों का रिटर्न जमा करने की तिथि क्रमश: 29 और 30 जून है। उक्त तिथियों तक रिटर्न जमा करने पर कोई लेट फीस और ब्याज नहीं लगेगा।
सवाल : मेरा टर्नओवर पांच करोड़ से ज्यादा है। मार्च व अप्रैल महीने का रिटर्न जमा करने की तिथि क्या है। विलंब शुल्क अथवा ब्याज लगेगा।
जवाब : फरवरी, मार्च व अप्रैल महीनों के लिए 24 जून तक रिटर्न जमा करने पर लेट फीस नहीं लगेगी। हालांकि जहां ब्याज जमा करने का प्रश्न है, प्रत्येक महीने के लिए कर जमा करने की तिथि अगले महीने के 20 तारीख से 15 दिन के अंदर जमा करने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद 26 जून तक अगर कर जमा कर दिया जाएगा तो नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद जमा करने पर विलंब शुल्क भी पूरा देना होगा और 18 फीसद की दर से ब्याज भी देना होगा।
सवाल : मेरा सीमेंट का व्यापार है। कुल टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है। क्या पंजीयन जरूरी है।
जवाब : सामान्य वस्तुओं के व्यापार में 40 लाख तक टर्नओवर रहने पर पंजीयन जरूरी नहीं है। लेकिन पंजीयन होने से बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख रुपये तक बीमा प्रदेश सरकार से हो जाता है। व्यापार करने में भी आसानी होती है।
सवाल : मार्च व अप्रैल महीने का जीएसटीआर-1 कब तक दाखिल किया जा सकता है।
जवाब : मार्च, अप्रैल व मई और अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) के लिए सामान्य करदाता बिना विलंब शुल्क के 20 जून तक जमा कर सकता है।
सवाल : मैं समाधान योजना के तहत हूं। चौथे तिमाही के लिए कर कब तक जमा किया जा सकता है।
जवाब : जनवरी से मार्च महीने के लिए जीएसटी सीएमपी-08 सात जुलाई तक जमा किया जा सकता है।
सवाल : मुझे नोटिस का कंप्लायंस 24 मार्च तक करना था, क्या तिथि बढ़ाई गई है।
जवाब : जो भी कंप्लायंस 20 मार्च से 29 जून तक करना है, उसे 30 जून तक किया जा सकता है।
सवाल : कानपुर आॢडनेंस फैक्ट्री द्वारा टीडीएस काट लिया गया है, जबकि नहीं काटा जाना चाहिए था।
जवाब : मामले का समाधान कराने के लिए कानपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर का फोन नंबर दे दिया गया।
सवाल : मैने रिफंड के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं।
जवाब : स्टेट एवं सेंट्रल के तहत आते हैं, इसके बारे में नहीं बता सके। फिर भी संबंधित खंड के असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर उपलब्ध कराते हुए उनसे बताने के लिए कहा गया। यदि स्टेट के तहत हैं और समस्या का समाधान न हो तो उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र निदान किया जाएगा।
सवाल : सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है।
जवाब : यह मेरे विभाग के दायरे में नहीं है लेकिन सुझाव है कि महिलाएं थोड़ा-थोड़ा बचत करके सोने में निवेश करें तो फायदा ही होगा।