जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बचाने और जुर्माना हटाने के लिए आजम खां हाई कोर्ट की शरण में
सपा सांसद मोहम्मद आजम खां ने हाई कोर्ट में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के गेट ध्वस्तीकरण व जुर्माना लगाने के आदेश की वैधता को चुनौती दी है।
By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 06:04 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 07:57 PM (IST)
प्रयागराज, जेएनएन। रामपुर से सपा सांसद आजम खां इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में आ गए हैं। आजम ने कोर्ट में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के गेट ध्वस्तीकरण व जुर्माना लगाने के आदेश की वैधता को चुनौती दी है। आजम खां की ओर से दाखिल की गई याचिका में एसडीएम के आदेश को रद किये जाने की मांग की गयी है। इस याचिका की 31 जुलाई को सुनवाई की संभावना है।
रामपुर के एसडीएम ने 25 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी पर तीन करोड़ 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिन में यूनिवर्सिटी का गेट तोडऩे का आदेश दिया है। आजम पर किसानों की जमीन अवैध रूप से हथियाने का आरोप है। एसडीएम ने किसानों की जमीन से यूनिवर्सिटी का कब्जा हटने तक नौ लाख 10 हजार रुपये प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि यदि 15 दिन में गेट नहीं हटाया गया तो उसे तोड़ दिया जाएगा।
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें